लोक अदालत के लिए 50 हजार सूचना पत्र वितरित

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– पश्चिम क्षेत्र बिजली वितरण कंपनी की प्रभावी तैयारी

– पात्रतानुसार मूल राशि पर तीस प्रतिशत छूट दी जाएगी

– ब्याज की राशि पर शत प्रतिशत तक छूट मिलेगी

– पचास हजार तक के प्रकरणों पर नियमानुसार प्रदान करेंगे छूट

इंदौर। नेशनल लोक अदालत 9 दिसंबर को अधिक से अधिक प्रकरणों के समाधान के लिए मप्र पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के तत्वावधान में तैयारी जारी है। मालवा और निमाड़ में 44 स्थानों पर लगने वाली लोक अदालत में प्री लिटिगेशन स्तर के प्रकरणों की सिविल दायित्व मूल राशि पर तीस फीसदी तक छूट दी जाएगी, ब्याज में शत- प्रतिशत छूट मिलेगी। छूट पचास हजार तक के सिविल दायित्व के प्रकरणों पर ही प्रदान की जाएगी। लोक अदालत के आयोजन एवं दी जाने वाली छूट के संदर्भ में पचास हजार सूचना पत्र (नोटिस) दिए जा रहे हैं।

मप्र पक्षेविविकं इंदौर के प्रबंध निदेशक अमित तोमर के निर्देशन में कंपनी क्षेत्र के 425 जोन, वितरण केंद्रों, कार्यालयों के माध्यम से लोक अदालत की सफलता के लिए सघनतम प्रयास जारी है। लोक अदालत में विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 एवं 135 के तहत दर्ज बिजली चोरी एवं अनियमितताओं के प्रकरणों में समझौता किया जाएगा। प्री लिटिगेशन के माध्यम से निराकरण के लिए निम्न दाब श्रेणी के पात्र घरेलू, समस्त कृषि, 5 किलोवाट तक के गैर घरेलू एवं 10 अश्व शक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को छूट मिलेगी। कंपनी के मुख्य सतर्कता अधिकारी आरके आर्या ने बताया, कि प्री लिटिगेशन स्तर सिविल दायित्व की राशि पर 30 प्रतिशत एवं ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। लिटिगेशन स्तर के प्रकरणों में आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 20 प्रतिशत एवं ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी। निर्धारित छूट के उपरांत शेष बिल आंकलित सिविल दायित्व, अपराध शमन राशि एवं ब्याज की राशि का एकमुश्त भुगतान करना होगा। छूट आवेदक द्वारा विद्युत चोरी/अनाधिकृत उपयोग पहली बार किए जाने की स्थिति में ही दी जाएगी। यदि आवेदक के अन्य कोई कनेक्शन भी है, तो उसकी राशि पूर्ण जमा होना चाहिए।

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