12 करोड़ 97 लाख रुपए के अवार्ड पारित किए
देवास। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवास प्रभातकुमार मिश्रा के मार्गदर्शन में शनिवार को जिले के समस्त न्यायालयों में वृहद स्तर पर इस वर्ष की तृतीय ’नेशनल लोक अदालत’ का आयोजन किया गया।
प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवास श्री मिश्रा द्वारा दीप प्रज्जवलित कर नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि लोक अदालत विवादों को निपटाने का सरल सुलभ उपाय है। इसमें समय एवं धन की बचत होती है और दोनों पक्षों के मध्य सौहार्द्रता के माहौल में प्रकरण का निराकरण हो जाता है। कार्यक्रम में सविता सिंह प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय, दिनेश प्रसाद मिश्र विशेष न्यायाधीश, निहारिका सिंह सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मनीषसिंह ठाकुर प्रथम जिला न्यायाधीश, डॉ. महजबीन खान प्रथम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, सोनल पटेल द्वितीय जिला न्यायाधीश, शिवकुमार कौशल मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, विनीता गुप्ता श्रम न्यायाधीश, जिला रजिस्ट्रार यशपाल सिंह एवं न्यायाधीशगण अनुसिंह, रश्मि खुराना, प्रियांशु पांडे, अब्दुल अजहर अंसारी, श्वेता अग्रवाल, आफरीन युसूफजई, प्रशिक्षु न्यायाधीश सौरभ जैन, पारूल जैन, संध्या मुद्गल, रॉबिन दयाल जिला विधिक सहायता अधिकारी, चंद्रशेखर बाजपेयी कार्यवाहक अध्यक्ष जिला अधिवक्ता संघ, चंद्रपालसिंह सोलंकी सचिव अधिवक्ता संघ, आरसी जैन अधीक्षण यंत्री विद्युत कंपनी, गोविन्द सिन्हा क्षेत्रीय प्रबंधक एसबीआई, अहसान अहमद खान एलडीएम बैंक, गोपाल झंवर आरएम मप्र ग्रामीण बैंक, विद्युत कंपनी एवं बैंक के अधिकारीगण, अधिवक्तागण, पैरालीगल वालेंटियर एवं पक्षकारगण उपस्थित रहे।
शुभारंभ कार्यक्रम में निहारिका सिंह सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने नेशनल लोक अदालत को सफल बनाने के लिए उपस्थित लोगों को लोक अदालत के लाभ बताए गए तथा अपील की गई कि अधिक से अधिक राजीनामा योग्य प्रकरण लोक अदालत के माध्यम से निराकृत करने का प्रयास करें। साथ ही खंडपीठ के पीठासीन न्यायिक अधिकारीगण को लोक अदालत में अधिक से अधिक से अधिक संख्या में प्रकरण के निराकरण हेतु प्रेरित किया गया।
नेशनल लोक अदालत में सिविल, आपराधिक, विद्युत अधिनियम, एनआईएक्ट, चैक बाउन्स, श्रम मामले, मोटर दुर्घटना दावा, बीएसएनएल आदि विषयक प्रकरणों के निराकरण हेतु जिला मुख्यालय देवास एवं तहसील स्तर पर सोनकच्छ, कन्नौद, खातेगांव, टोंकखुर्द एवं बागली में 28 न्यायिक खंडपीठों का गठन किया गया।
श्री मिश्रा प्रधान जिला न्यायाधीश एवं निहारिका सिंह सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विद्युत कंपनी, नगर निगम, बैंक, बीएसएनएल, बीमा कंपनी के स्टॉल पर जाकर तथा खंडपीठों का भ्रमण कर समस्त संबंधित अधिकारीगण को लोक अदालत में अधिक से अधिक संख्या में प्रकरण के निराकरण हेतु प्रेरित किया गया। राजीनामा करने वाले पक्षकारगण को स्मृतिस्वरूप फलदार और फूलों के पौधे भेंट किये गये एवं पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रेरित किया गया।
नेशनल लोक अदालत में निराकृत प्रकरणों की जानकारी-
श्रीमती सिंह सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवास द्वारा बताया गया कि- नेशनल लोक अदालत में संपूर्ण जिले में गठित 28 न्यायिक खंडपीठों में न्यायालयों के लंबित प्रकरणों में आपराधिक प्रकरण 346, चैक बाउन्स 144, फैमेली मेटर्स 17, विद्युत 78 विविध 73, श्रम के 3 प्रकरण, सिविल के 34, क्लेम के 95 प्रकरण कुल 790 प्रकरण निराकृत हुए जिसमें राशि 10,29,40,405/- अवार्ड की गई एवं 1907 लोग लाभांवित हुए।
निराकृत 95 क्लेम प्रकरणों में राशि 2,57,22,500 के अवार्ड आपसी समझौते के आधार पर पारित किए गए। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के 144 प्रकरण निराकृत हुए जिनमें 4,41,94,471 रूपये के चैकों की राशि में सेटलमेंट किया गया। 2,70,20,830 रूपये की राशि के 34 सिविल प्रकरणों का निराकरण हुआ।
4719 प्रिलिटिगेशन प्रकरणों का निराकरण किया गया है जिसमें रूपये 2,68,54,394 राशि के अवार्ड पारित किए गए है एवं 4850 व्यक्ति लाभांवित हुए हैं।
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