शांति समिति से 307 के आरोपी शहर काजी को हटाया जाए- शिवसेना

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  • शिवसेना प्रदेश प्रभारी और प्रदेशाध्यक्ष के निर्देश पर शिवसेना जिलाध्यक्ष ने लिखा कलेक्टर को पत्र

देवास। शहर की सिल्वर कॉलोनी में एक दलित परिवार के ऊपर शहर काजी द्वारा रिवाल्वर से हमला किया गया था। जिस पर औद्योगिक थाना पुलिस ने धारा 307, आर्म एक्ट, एट्रोसिटी एक्ट के तहत धाराएं बढ़ाई गई है। इस मामले में शासकीय शांति समिति में सदस्य शहर काजी अबुल कलाम को हटाने के लिए शिवसेना जिलाध्यक्ष सुनील वर्मा ने कलेक्टर को पत्र लिखा है।

पत्र में कलेक्टर को बताया, कि विगत दिनों शहर में घटित हुई घटना में शहर की शांति को भंग करने का प्रयास किया गया था। एक भयंकर षड्यंत्र के तहत शहर की फिजा खराब हो सकती थी। कुछ दिन पहले औद्योगिक थाना क्षेत्र के अंतर्गत विवाद सामने आया था, जिसमें एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें शहर काजी अबुल कलाम रिवाल्वर लेकर युवक पर हमला करने की नीयत से भाग रहा है। युवक जान बचाकर जैसे-तैसे भागा। मामले में पुलिस द्वारा काजी पर वीडियो फुटेज के माध्यम से रिपोर्ट दर्ज की गई है। शहर काजी कलेक्टर द्वारा प्रशासकीय शांति समिति द्वारा शहर में शांति बहाली के लिए कार्य करने वाली समिति में सदस्य है।

शांति समिति विभिन्न आयोजनों के लिए निर्णय लेती है, जिससे शहर में शांति कायम रहे लेकिन शहर काजी ने इसका गलत उपयोग करते हुए शांति को भंग करने का कार्य किया। इस पर औद्योगिक थाना में पुलिस रिपोर्ट भी दर्ज हुई है। इन विषयों को गंभीरता से लेते हुए तत्काल शहर काजी को शांति समिति के सदस्य से हटाया जाए। अगर बंदूक का लाइसेंस दिया गया है तो लाइसेंस का दुरुपयोग काजी द्वारा किया गया, जिसे भी रद्द किया जाए। श्री वर्मा ने कहा कि शिवसेना मध्यप्रदेश प्रभारी सुरेश गुर्जर, युवा शिवसेना प्रदेश अध्यक्ष अनुराग सोनार ने देवास में हुए घटनाक्रम की संपूर्ण जानकारी ली है। गृहमंत्री, डीजीपी, आईजी को शिवसेना प्रदेश अधिकारी शहर काजी की जल्द गिरफ्तारी के लिए बात कर पत्र भेजेंगे।

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