देवास। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ऋषव गुप्ता ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत तीन आरोपी संजय उर्फ संजू गुर्जर उम्र 34 साल निवासी भलाईखुर्द थाना भौरासा, आबिद खां उम्र 33 साल निवासी कोयला मोहल्ला खातेगांव एवं रवि उम्र 30 साल निवासी हाटपीपल्या को एक-एक वर्ष के लिए जिला बदर किया है।
कलेक्टर श्री गुप्ता ने आदेश दिया है, कि यह सभी आरोपी आदेश प्राप्ति से 24 घण्टे के भीतर जिला देवास एवं उसके आस पास के सीमावर्ती जिलों इन्दौर, उज्जैन, शाजापुर, सीहोर, हरदा, खंडवा, खरगोन की राजस्व सीमाओं से बाहर चले जाए तथा जिला दंडाधिकारी न्यायालय की बिना पूर्व अनुज्ञा के प्रवेश नहीं कर सकेंगे।
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