– कार्यक्रम स्थल, हेलीपेड एवं संपूर्ण नगर की परिधि में ड्रोन/पैराग्लाइडर/हॉट बैलून/अन्य फ्लाइंग आब्जेक्ट के उड़ने पर प्रतिबंध
– आदेश 31 जुलाई को रहेगा प्रभावशील, उल्लंघन पर धारा 188 अंतर्गत होगी कार्रवाई
देवास। मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान के खातेगांव में 31 जुलाई को प्रस्तावित कार्यक्रम के तहत अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 अंतर्गत कार्यक्रम स्थल हेलीपेड एवं संपूर्ण नगर खातेगांव की परिधि में ड्रोन/पैराग्लाइडर/हॉट/बैलून/अन्य फ्लाइंग आब्जेक्ट के उड़ने पर प्रतिबंध लगाकर उक्त स्थान को रेड जोन/नो फ्लाइंग जोन घोषित किया है। यह आदेश 31 जुलाई को प्रभावशील रहेगा। उक्त आदेश के उल्लंघन पर दोषी व्यक्ति के विरुद्ध नियमानुसार दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 अंतर्गत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कमर्शियल फ्लाइट इस प्रतिबंधात्मक आदेश के पालन से मुक्त रहेगी।
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