प्रदेश में सड़क और फ्लाई ओवर निर्माण के लिए 1881 करोड़ की स्वीकृति

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  • मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना में संशोधनों को स्वीकृति
  • मुख्यमंत्री श्री चौहान की अध्यक्षता में मंत्री परिषद के निर्णय

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्री परिषद की बैठक आज मंत्रालय में हुई। मंत्री परिषद ने प्रदेश में फोरलेन मार्ग और फ्लाई-ओवर निर्माण के क्षेत्रों में मंजूरी दी। केंद्रीय सड़क अधो-संरचना निधि अंतर्गत सीहोर जिले में मालीवाया से सलकनपुर-नीलकछार तक फोरलेन मार्ग का निर्माण 147 करोड़ 92 लाख रुपए तथा राज्य योजना मद आयोजन अंतर्गत खंडवा जिले में इंदौर-इच्छापुर मार्ग से ओंकारेश्वर नए बस स्टैंड तक 4 लेन सड़क निर्माण कार्य के लिए 193 करोड़ 22 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति जारी किए जाने का अनुमोदन किया गया।

केंद्रीय सड़क अधो-सरंचना निधि आयोजन अंतर्गत सतना जिले में नागोद से मैहर व्हाया सुरदहा परसमनिया-रामपुर-मैहर मार्ग का निर्माण 178 करोड़ 22 लाख, सागर जिले में शाहपुर-रंगोली-गिरवर-भैंसवाही-हिनगन-ढाना-भोकलपुर चौराहा (एन.एच.-44) तक मार्ग का निर्माण कार्य के लिए 129 करोड़ 81 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति जारी किए जाने का अनुमोदन किया गया।

केंद्रीय सड़क अधो-सरंचना निधि अंतर्गत भोपाल शहर में भोपाल-इंदौर मार्ग पर संत हिरदाराम नगर (बैरागढ़) में सीवेज पंप हाउस लाऊखेड़ी से नगर निगम विसर्जन घाट तक फ्लाई ओवर के निर्माण की लागत राशि 306 करोड़ 40 लाख एवं ग्वालियर शहर के अंतर्गत महारानी लक्ष्मीबाई प्रतिमा से गिरवाई पुलिस चौकी एबी रोड (एनएच 46) तक स्वर्णरेखा नदी पर फोरलेन ऐलीवेटेड कॉरीडोर/फ्लाय-ओवर के निर्माण की लागत 926 करोड़ 21 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति जारी किए जाने का अनुमोदन किया गया।

मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना में महत्वपूर्ण संशोधन-

मंत्री परिषद द्वारा मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना में संशोधित प्रावधानों को प्रतिस्थापित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। योजना अंतर्गत पात्रता की कंडिका 3.3 को संशोधित कर प्रतिस्थापित किए जाने की स्वीकृति दी गयी, जो है- “आवेदन के कैलेंडर वर्ष में 1 जनवरी की स्थिति में 21 वर्ष पूर्ण कर चुकी हो तथा 60 वर्ष की आयु से कम हो।” योजना अंतर्गत अपात्रता की कंडिका 4.9 को संशोधित कर प्रतिस्थापित किए जाने की स्वीकृति दी गई, जो है- “जिनके परिवार के सदस्यों के नाम से पंजीकृत चार पहिया वाहन (ट्रैक्टर को छोड़कर) हो। यहां पर परिवार की परिभाषा कंडिका 2.2 के अनुसार ही मान्य होगी।” दोनों संशोधनों के फलस्वरूप पात्र नवीन महिला हितग्राहियों की संभावित संख्या लगभग 18 लाख हो जाएगी। इससे इस वित्तीय वर्ष में 1260 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा।

शासकीय सेवकों को देय महंगाई भत्ते की दर में वृद्धि की मंजूरी-

मंत्री परिषद द्वारा शासकीय सेवकों को सातवें वेतनमान में देय मंहगाई भत्ता की दर में एक जनवरी, 2023 (भुगतान माह फरवरी 2023) से 4 प्रतिशत की वृद्धि की जाकर 42 प्रतिशत करने एवं राज्य शासन के छठवें वेतनमान में कार्यरत शासकीय सेवकों तथा राज्य शासन के उपक्रमों/निगमों/मंडलों तथा अनुदान प्राप्त संस्थाओं के राज्य शासन में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत चौथे एवं पांचवें वेतनमान में अनुपातिक आधार पर मंहगाई भत्ते में वृद्धि करने के लिए निर्णय लिया गया। राज्य शासन के सातवें वेतनमान अंतर्गत कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते की कुल बढ़ी हुई दर 42 प्रतिशत के आधार पर नगद भुगतान एक जुलाई 2023 (भुगतान माह अगस्त 2023) से किया जाएगा। एक जनवरी 2023 से 30 जून 2023 तक की एरियर राशि का भुगतान 3 समान किश्तों में माह अक्टूबर, नवंबर एवं दिसंबर 2023 में करने के लिए निर्णय लिया गया।

कर्मचारियों को देय मंहगाई भत्ता में एक जनवरी 2023 से 4 प्रतिशत की वृद्धि किए जाने तथा एरियर का भुगतान करने के फलस्वरूप इस वित्तीय वर्ष में 1520 करोड़ रुपए का अतिरिक्त अनुमानित व्यय भार संभावित है।

दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना के लिए 343 करोड़ 91 लाख रुपए की स्वीकृति-

मप्र पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड इंदौर द्वारा दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाय) के लिए आरईसी से प्राप्त दीर्घकालीन शेष ऋण राशि 343 करोड़ 91 लाख, जिस पर ब्याज दर 9.50 से 10.25 प्रतिशत है, को पीएनबी से ऋण की शेष अवधि 9 वर्ष के लिए रिफायनेंस कराया गया है, जिसकी वर्तमान ब्याज दर 8 प्रतिशत है। जिसके अनुसार लगभग 10 करोड़ 29 लाख रुपए की बचत संभावित है। इसलिए पीएनबी से प्राप्त उक्त ऋण के लिए 343 करोड़ 91 लाख रुपए की प्रत्याभूति प्रदान की जाए। प्रत्याभूति पर मप्र पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, इंदौर द्वारा नियमानुसार प्रत्याभूति शुल्क दिया जाए की मंत्री परिषद ने स्वीकृति दी।

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