बागली (हीरालाल गोस्वामी)।
पुलिस द्वारा समय-समय पर कार्रवाई के दौरान वाहनों की जब्ती की जाती है। इन्ही जब्तशुदा वाहनों में से कई वाहनों के मालिक न तो अपने वाहन लेने के लिए आते हैं और न ही उनके बारे में जानकारी मिलती है। ऐसे वाहनों को पुलिस द्वारा नीलाम किया जाता है। इसी प्रकार के वाहनों की नीलामी जुलाई माह में बागली थाना परिसर में की जाएगी।
अनुविभागीय दंडाधिकारी द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार बागली पुलिस थाना प्रभारी की ओर से जब्तशुदा मोटरसाइकिलों का कोई वारिस या दावेदार उपस्थित नहीं होने से माल को लावारिस मानकर धारा 25 एक्ट के तहत निराकरण हेतु प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण में वाहनों के संंबंध में जो भी व्यक्ति दावा रखता है, वह दस्तावेजों के साथ आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। नियत समयावधि में किसी प्रकार का कोई दावा पेश नहीं होता है तो लावारिस वाहन मान्य करते हुए जब्त वाहनों की नीलामी की जाएगी। नीलामी की प्रक्रिया 10 जुलाई को सुबह 11.30 बजे थाना परिसर बागली में होगी।
नीलामी की शर्त-
– वाहन जहां है, जैसी स्थिति में है नीलाम किया जाएगा। इच्छुक व्यक्ति नीलामी के पूर्व बागली में वाहन का अवलोकन कर सकता है।
– इच्छुक व्यक्ति नीलामी के पूर्व 2500 रुपए सुरक्षा राशि नगद जमा कराने पर ही नीलामी की बोली लगा सकेंगे।
– अधिकतम बोली स्वीकार होने की दशा में संपूर्ण राशि तत्काल जमा कराना होगी।
– राशि जमा होने पर उसी दिन वाहन सफल बोलीदार को सुपुर्दगी में दिया जाएगा।
– अंतिम रूप से बोली की राशि जमा नहीं करने पर सुरक्षा राशि जब्त कर पुन: नीलामी की कार्रवाई की जाएगी।
– यदि अन्य कोई जानकारी प्राप्त करना चाहे तो न्यायालय अनुविभागीय दंडाधिकारी बागली के कार्यालयीन समय एवं थाना बागली के कार्यालयीन समय में प्राप्त कर सकते हैं।
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