लोक अदालत में आओ, 30 प्रतिशत तक छूट व पूर्ण ब्याज माफी पाओ
– मालवा निमाड़ में विद्युत संबंधी हजारों प्रकरणों के समाधान की तैयारी
इंदौर। राष्ट्रीय लोक अदालत शनिवार 14 सितंबर को आयोजित हो रही है। इसकी मप्र पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के तत्वावधान में प्रभावी तैयारी की गई है। मालवा और निमाड़ में 44 स्थानों (न्यायालयों) पर आयोजित होने वाली लोक अदालत में हजारों प्रकरणों के समाधान के लिए रखे जाएंगे। बिजली कंपनी ने 45 हजार से ज्यादा नोटिस पहुंचाने की प्रभावी तैयारी की है। पात्रतानुसार सिविल दायित्व की राशि पर 30 प्रतिशत एवं ब्याज पर शत प्रतिशत छूट दी जाएगी
मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध निदेशक अमित तोमर के निर्देशानुसार इंदौर जिले के 62 जोन वितरण केंद्र समेत मालवा निमाड़ के 425 जोन, वितरण केंद्रों, कार्यालयों के माध्यम से लोक अदालत की सफलता के लिए प्रभावी तैयारी की गई है। लोक अदालत में विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 एवं 135 के तहत दर्ज बिजली चोरी एवं अनियमितताओं के प्रकरणों का समझौता होगा। प्री लिटिगेशन के निम्नदाब श्रेणी के पात्र घरेलू, समस्त कृषि, 5 किलोवॉट तक के गैर घरेलू एवं 10 अश्व शक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को छूट मिलेगी।
मुख्य सतर्कता अधिकारी आरके आर्या ने बताया कि प्री लिटिगेशन स्तर सिविल दायित्व की राशि पर 30 प्रतिशत एवं ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। लिटिगेशन स्तर के प्रकरणों में आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 20 प्रतिशत एवं ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी। निर्धारित छूट के उपरांत शेष बिल आंकलित सिविल दायित्व, अपराध शमन राशि एवं ब्याज की राशि का एकमुश्त भुगतान करना होगा। लोक अदालत के दौरान छूट आवेदक द्वारा विद्युत चोरी/अनाधिकृत उपयोग पहली बार किए जाने की स्थिति में ही दी जाएगी। यदि आवेदक के अन्य कोई कनेक्शन भी है, तो वहां की राशि पूर्ण जमा होना आवश्यक है। लोक अदालत के लिए कंपनी स्तर पर 45 हजार से ज्यादा नोटिस दिए जा रहे हैं।