– 45 हजार नोटिस जारी किए जाएंगे, समझौते से होगा प्रकरणों का समाधान
इंदौर। नेशनल लोक अदालत 14 सितंबर शनिवार को आयोजित होगी। इस वर्ष के तीसरे इस महत्वपूर्ण आयोजन की मप्र पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के तत्वावधान में प्रभावी तैयारी जारी है।
मालवा और निमाड़ में 44 स्थानों (न्यायालयों) पर आयोजित होने वाली लोक अदालत में हजारों प्रकरणों के समाधान के लिए सघनतम प्रयास हो रहे हैं। कंपनी स्तर पर 45 हजार से ज्यादा नोटिस जारी किए जाएंगे।
मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध निदेशक अमित तोमर के निर्देशानुसार बिजली वितरण कंपनी क्षेत्र के 425 जोन, वितरण केंद्रों, अन्य कार्यालयों के माध्यम से लोक अदालत की सफलता के लिए तैयारी जारी है।
लोक अदालत में विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 एवं 135 के तहत दर्ज बिजली चोरी एवं अनियमितताओं के प्रकरणों में समझौता किया जाएगा। प्री लिटिगेशन और लिटिगेशन स्तर के प्रकरणों में नियमानुसार समझौता किया जाएगा। समझौते के लिए नियमानुसार बिल आंकलित सिविल दायित्व, अपराध शमन राशि एवं ब्याज की राशि का एकमुश्त भुगतान करना होगा।
समझौते के तहत यदि आवेदक के अन्य कोई कनेक्शन भी है, तो वहां की राशि पूर्ण जमा होना चाहिए। लोक अदालत के लिए कंपनी स्तर पर 45 हजार से ज्यादा नोटिस जारी करने की तैयारी की जा रही है।
इंदौर जिले में करीब 10 हजार एवं उज्जैन जिले में करीब 5 हजार, देवास जिले में 4 हजार छः सौ, बड़वानी जिले में 4 हजार चार सौ नोटिस जारी हो रहे हैं। अन्य जिलों में नोटिसों की संख्या 3 सौ से 3 हजार तक हैं।
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