जंगल में नाले के किनारे बन रही थी शराब
– आबकारी विभाग ने बागली में दर्ज किए 10 प्रकरण
देवास। जिले में आबकारी विभाग द्वारा अवैध रूप से मदिरा निर्माण, संग्रहण एवं परिवहन पर लगातार कार्यवाही की जा रही है।
इसी कड़ी में आबकारी विभाग के दल ने वृत्त बागली (अ) के ग्राम मालीपुरा, गांधी कॉलोनी, काली कोठी, जटाशंकर, दगड़ी, आरिया में कार्यवाही की। ग्राम नयाखूट के जंगल में नाले किनारे महुआ शराब निर्माण करने के अड्डों पर मुखबिर की सूचना पर दबिश एवं सर्चिंग की कार्यवाही की गई। कार्यवाही में 45 लीटर हाथ महुआ शराब एवं लगभग 2 किलोग्राम महुआ लाहन जब्त कर मौके पर विधिवत नष्ट किया गया।
उक्त कार्यवाही में 10 प्रकरण मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34 (1) के अंतर्गत कायम कर विवेचना में लिए गए। जब्त मदिरा एवं लहान का बाजार मूल्य 2 लाख 9000 रुपए है।
कार्यवाही में आबकारी उप निरीक्षक दिनेश भार्गव, आबकारी आरक्षक राजेश जोशी शामिल थे। आबकारी विभाग द्वारा जिले में इस प्रकार की कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।