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गौवंश का अवैध रूप से परिवहन करने वाले दो वाहन शासन हित में राजसात
शिवपुरी। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट रवीन्द्रकुमार चौधरी द्वारा पुलिस अधीक्षक शिवपुरी के प्रतिवेदन के आधार पर गौवंश का अवैध रूप से परिवहन करने वाले दो वाहनों को शासन हित में राजसात करने के आदेश जारी किए हैं।
जारी आदेश के तहत जब्तशुदा ट्रक क्रमांक आरजे 11 जीसी 7629 द्वारा 24 गौवंश जिंदा एवं 8 गौवंश जिनमें 3 काले रंग के बछड़े, 02 सफेद रंग के बछड़े, 3 लाल रंग के बछड़े मृत हालत में कुल 32 नग गौवंश का अवैध रूप से परिवहन किया गया।
इसी प्रकार जब्तशुदा ट्रक क्रमांक एचआर 38 व्ही 8295 द्वारा 14 बैल, 3 बछड़े व 3 गाय कुल 20 नग गौवंश का अवैध रूप से परिवहन किया गया। जिसके तहत मप्र गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 की धारा 11(5) के अंतर्गत ट्रक क्रमांक आरजे 11 जीसी 7629 तथा ट्रक क्रमांक एचआर 38 व्ही 8295 को शासन हित में राजसात किया गया है।